जानलेवा हमले के आरोपी की गिरफ्तारी में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने दो गिरफ्तार

admin  6 hours, 24 minutes ago Top Stories

PANIPAT AAJKAL  , 18 फरवरी : जानलेवा हमले के आरोपी को गिरफ्तार करने बापौली पहुंची थाना घरौंडा पुलिस टीम पर हमला और गिरफ्तारी में बाधा डालने के दो आरोपियों को थाना बापौली पुलिस ने सोमवार रात को बापौली से गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान बापौली निवासी दिलशाद व सोनू के रूप में हुई है।

थाना बापौली प्रभारी सब इंस्पेक्टर विरेंद्र ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से आरोपी सोनू को न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया और आरोपी दिलशाद को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपी दिलशाद से गहनता से पूछताछ करने के साथ ही फरार आरोपियों के ठीकानों का पता लगा काबू करने का प्रयास करेगी। आरोपी दिलशाद का पहले भी आपराधिक रिकार्ड रहा है। आरोपी के खिलाफ विभिन्न आपराधिक वारदातों के 10 से अधिक मामलें दर्ज है।

यह है मामला;
थाना बापौली में एएसआई देवेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह करनाल जिले के घरौंडा थाना में अनुसंधानकर्ता तैनात है। थाना घरौंडा में वर्ष 2025 में मुकदमा नंबर 623 बीएनएस की धारा 190, 115(2), 191(3), 109(1), 333, 351(3), 117(2), 61 और आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज हुआ था। उक्त मुकदमे का अनुसंधान उसके द्वारा किया जा रहा है। इसमें मुख्य आरोपी बापौली निवासी दिलशाद पुत्र जिंदा की गिरफ्तारी बकाया थी। 16 फरवरी की रात करीब 8:15 बजे वह घरौंडा थाना की एक टीम को साथ लेकर आरोपी दिलशाद की धरपकड़ के लिए बापौली गांव में आए हुए थे। गांव में उनको सूचना मिली की आरोपी दिलशाद पार्क में बैठकर शराब पी रहा है। पुलिस टीम ने मौके पर दबिश देकर आरोपी दिलशाद को काबू कर लिया। पुलिस टीम आरोपी को काबू कर गाड़ी में बैठाने लगी उसने छुड़ाने के लिए धक्का मुक्की करने के साथ ही शौर मचाकर परिजनों को बुला लिया। आरोपी दिलशाद का भाई इरसाद, सोनू, साहिल व परिवार की महिलाएं व अन्य पुरूषों ने मिलकर पुलिस हिरासत से दिलशाद को छुड़ाने के लिए पुलिस टीम पर हमला कर दिया। आरोपियों ने धक्का मुक्की कर पुलिसकर्मियों की वर्दी फाड़ दी और जांन से मारने की धमकी दी। आरोपी दिलशाद को काबू कर वह थाना में लेकर आए है। थाना बापौली में एएसआई देवेंद्र की शिकायत पर बीएनएस की धारा 190, 191(2), 221, 262, 263(b), 121(1),132, 351(3) के तहत अभियोग दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

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