वायु प्रदूषण फैलाने वालों पर प्रशासन की पैनी नजर: जिलाधीश।

admin  2 weeks ago Top Stories

-सर्दियों में प्रदूषण नियंत्रण उपाय जरूरी, बढता प्रदूषण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक
-पटाखों की बिक्री व इस्तेमाल पर प्रतिबंध, केवल ग्रीन पटाखे चलाने की समय सीमा निर्धारित

PANIPAT AAJKAL  , 30 अक्टूबर। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने पानीपत जिला की सीमा में वायु प्रदूषण की रोकथाम को लेकर प्रदूषण फैलाने वाले कारकों की पहचान कर सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन इन नियमों का पालन करते हुए प्रदूषण नियंत्रण में सहभागी बनने का आह्वान किया है।
जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सुझाव और सरकार से प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 और विस्फोटक अधिनियम, 1884 में नीहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए पानीपत की सीमा में 22 अक्टूबर  से 31 जनवरी 2025 तक की अवधि के लिए ग्रीन पटाखों को छोडकऱ (श्रृंखला पटाखे या लारी) और सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, बिक्री, फोडऩे और उपयोग पर प्रतिबंध लगाने के आदेश दिए हैं।

हरित पटाखे फोडऩे की इस प्रकार होगी समय-सीमा

  जारी आदेशों के मुताबिक दीपावली पर्व और श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर दो घंटे और क्रिसमस व नव वर्ष पर केवल 35 मिनट आतिशबाजी की जा सकेगी। इस दौरान भी केवल ग्रीन पटाखे जलाए जा सकते हैं। जिला प्रशासन की ओर से प्रदूषण की समस्या को ध्यान में रखते हुए पटाखों की बिक्री, बनाने और उनके इस्तेमाल पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। केवल ग्रीन पटाखे जलाने की ही अनुमति दी गई है। प्रदूषण को बढ़ावा देने में पटाखों की भी अहम भूमिका है। वायु प्रदूषण के कारण श्वसन और हृदय रोग जैसी कई बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। बुजुर्गों और छोटे बच्चों को भी सर्दी के मौसम में प्रदूषण के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सर्दियों के दौरान विशेषकर अक्टूबर से जनवरी के महीनों में वायु प्रदूषण में वृद्धि एक गंभीर स्वास्थ्य चिंता का विषय है। सर्दियों के दौरान होने वाली विभिन्न घटनाएं क्षेत्र में वायु प्रदूषण के स्तर को बढ़ाती हैं

पटाखों के ऑनलाइन ऑर्डर पर भी रहेगी पाबंदी

जिलाधीश की ओर से जारी आदेशानुसार विशेष अवसरों पर ग्रीन पटाखे के इस्तेमाल को लेकर हिदायत दी गई है। विशेष पर्वों पर ग्रीन पटाखे जलाने का समय तय किया गया है। दीपावली के दिन व किसी अन्य त्योहार जैसे गुरु पर्व आदि पर दो घंटे रात 8 से 10 बजे तक आतिशबाजी कर सकेंगे। वहीं, क्रिसमस और नए साल की पूर्व संध्या पर रात 11.55 से 12.30 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। वहीं फ्लिपकार्ट, अमेजन आदि ई-कॉमर्स कंपनियां पटाखों के किसी भी ऑनलाइन ऑर्डर को स्वीकार नहीं करेंगी। आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता, विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम, 2008 की सुसंगत धाराओं के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
ये टीमें रखेंगी निगरानी
जिलाधीश ने हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की निगरानी करने और सर्वोच्च न्यायालय व केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के निर्देशों के अनुसार संबंधित वेबसाइटों पर डाटा अपलोड करने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने पुलिस आयुक्त, जिला नगर आयुक्त सभी एसडीएम, सभी तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, डीसीपी, ईओ/ सचिव नगरपालिका समितियां, सभी पुलिस थाना प्रभारी, अग्निशमन अधिकारी और अन्य अग्निशमन कार्यालय के कर्मचारियों को आदेश का पालन करने के निर्देश दिए हैं।

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